"दिल्ली हाईकोर्ट ने समान नागरिक संहिता की याचिका पर सुनवाई करने से किया इंकार, विधायिका से आशा का इंतजार"


दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को समान नागरिक संहिता को लागू करने की याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है, जिससे हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने का स्पष्ट इरादा जताया है। हाईकोर्ट ने यह बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर पहले ही एकदम स्पष्टता दिखाई है और उसका पालन करते हुए हाईकोर्ट को इस मामले में अपनी राय रखने की आवश्यकता नहीं है।
यह निर्णय आधिकारिक रूप से हाईकोर्ट के वकीलों और याचिका करने वाले पक्ष के बीच हुआ। वकीलों ने समान नागरिक संहिता को लागू करने की याचिका पर सुनवाई करने की मांग की थी, जिसे हाईकोर्ट ने सुनते हुए इसे ठुकरा दिया।
दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है और हमें इसमें कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। इस मामले में फैसला लेना विधायिका का काम है, और हम उसकी अधीनता में हैं।"
इस निर्णय के बाद से हाईकोर्ट में उत्साह बढ़ा है और लोगों में उम्मीद है कि समान नागरिक संहिता को लागू करने के मुद्दे पर विधायिका जल्दी ही एक सकारात्मक निर्णय लेगी।